हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना: आपके घर के सपने को हकीकत में बदलना
परिचय:
हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना सभी को नमस्कार! मैं अनुराधा हूं, और आज हम एक महत्वपूर्ण पहल – “हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” में उतर रहे हैं। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जिनके पास अपना घर नहीं है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
यह योजना 1 फरवरी 2024 को शुरू होगी, और हालांकि अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, प्लॉट बुकिंग की समय सीमा 15 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। सभी आवेदकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, और प्रक्रिया विशेष रूप से ऑनलाइन है।
पात्रता:
लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। लाभार्थी अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के पास किसी भी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हरियाणा में केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी ही पात्र हैं, समावेशन के लिए खानाबदोश जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी गई है।
योजना का उद्देश्य:
सरकार यह योजना हरियाणा में उन लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चला रही है जिनके पास अपना घर नहीं है। राज्य में कई परिवारों के पास अभी भी उचित आवास की कमी है, उन्हें विभिन्न मौसमों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पहल का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना और ऐसे परिवारों को राहत पहुंचाना है।
मिशन अवलोकन:
मिशन सभी के लिए किफायती आवास के सपने को पूरा करना है, जहां केवल नियम और शर्तों के अनुसार सत्यापित वैध परिवार आईडी वाले परिवार ही लाभान्वित हो सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में संपूर्ण सर्वेक्षण शामिल है, जिससे किफायती आवास का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
आवेदन कैसे करें:
इच्छुक आवेदक ऑनलाइन फॉर्म [यहां] (https://hfa.harana.gov.in/ppt/) भर सकते हैं, सूची में अपना नाम जांच सकते हैं, और प्लॉट बुक कर सकते हैं [यहां] (https://hfa.harana) .gov.in/ppt/?h=)। जिलेवार प्लॉट का विवरण [यहां] (https://hfa.harana.gov.in/ppt/layout/plan) उपलब्ध है।
आय स्रोत और पात्रता मानदंड:
आय स्रोत: (परिवार पहचान पत्र) के अनुसार शुद्ध वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक। पहली बार आवास प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के पास शहरी क्षेत्र में पंजीकृत किसी भी पात्र आवास का स्वामी नहीं होना चाहिए। शहरी निवास: केवल हरियाणा में शहरी क्षेत्रों के निवासी ही पात्र हैं। घुमंतू जाति को प्राथमिकता: घुमंतू जाति के परिवारों को किफायती आवास के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन करने के लिए, [ओटीपी पोर्टल] (https://hfa.harana.gov.in) पर जाएं, 8010-100-121 पर कॉल करें और अपनी पीपीपी आईडी दर्ज करें। क्रेडिट का प्रदर्शन “डाउन पेमेंट” और “ईएमआई” पर आधारित है। “रैश” दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
ऑनलाइन फॉर्म भरें | यहाँ क्लिक करें |
सूची में अपना नाम जांचें और अपना प्लॉट बुक करें | यहाँ क्लिक करें |
जिलेवार प्लॉट विवरण | यहाँ क्लिक करें |
पूर्ण अधिसूचना | यहाँ क्लिक करें |
निष्कर्ष:
हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना सभी के लिए सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। आइए इसका प्रचार करें और बेहतर जीवन के लिए इस अवसर का लाभ उठाने में हर किसी की मदद करें। धन्यवाद!
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